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Rewari News: हाईटेंशन लाइन के नीचे बने निर्माण हटाने होंगे
Sun, 28 Apr 2024 09:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 28 Apr 2024 09:50 PM IST
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धारूहेड़ा। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने कस्बे में हाईटेंशन लाइन के नीचे बने निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। निगम ने चेतावनी दी है कि निर्माण नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी।
निगम अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र मेें इन लाइनों के नीचे निर्माण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा निर्माण मऊ, बावल, पंचगांव, मारुति व धारूहेड़ा बजरंग नगर और मकान के ऊपर से गुजरती हाईटेंशन लाइन सरकुलर रोड पर है। गर्मी में बिजली का लोड बढ़ने से बिजली के तार लटक जाते हैं। इसकी वजह से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। इसके नीचे निर्माण करना नियमों के विरुद्ध है। बिना स्वीकृति लाइनों के नीचे निर्मित भवन, सड़कें या कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध है। बिजली निगम समय-समय पर इस तरह के निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है।
वर्जन
धारूहेड़ा सब डिवीजन में 220, 132 और 66 केवी लाइनों के नीचे मकान व अन्य निर्माण करने वालों को निगम ने नोटिस दिया है। निर्माण नहीं हटाया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।-मोहित, एडीओ, एचवीपीएन
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निगम अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र मेें इन लाइनों के नीचे निर्माण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा निर्माण मऊ, बावल, पंचगांव, मारुति व धारूहेड़ा बजरंग नगर और मकान के ऊपर से गुजरती हाईटेंशन लाइन सरकुलर रोड पर है। गर्मी में बिजली का लोड बढ़ने से बिजली के तार लटक जाते हैं। इसकी वजह से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। इसके नीचे निर्माण करना नियमों के विरुद्ध है। बिना स्वीकृति लाइनों के नीचे निर्मित भवन, सड़कें या कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध है। बिजली निगम समय-समय पर इस तरह के निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है।
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धारूहेड़ा सब डिवीजन में 220, 132 और 66 केवी लाइनों के नीचे मकान व अन्य निर्माण करने वालों को निगम ने नोटिस दिया है। निर्माण नहीं हटाया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।-मोहित, एडीओ, एचवीपीएन
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