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पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लें लाभ : डीसी
Thu, 01 Feb 2024 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 01 Feb 2024 12:43 AM IST
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रेवाड़ी। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। पशुपालक अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा।
डीसी ने बताया किया कि यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा व ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। बताया कि सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है।
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छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। पशुपालक अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा।
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डीसी ने बताया किया कि यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा व ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। बताया कि सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है।

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