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Rewari News: 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर रहेगी प्रशासन की नजर
Thu, 21 Mar 2024 12:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:39 AM IST
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रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को इसका पालन करना होगा। जैसे ही उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा वैसे ही उसके चुनावी खर्चे की गणना आरंभ हो जाएगी इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बिल खाते का ब्योरा देना होगा।
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिभूति राशि 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12 हजार 500 रुपये होगी। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन होता है तो उसे नोटिस किया जाए। दस लाख से अधिक राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए जिले के प्रभारी, आयकर विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी जानकारी दी देना जरूरी होगा।
इंसेट
क्यूआर कोड के साथ रसीद करना होगा जरूरी
उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि सभी बैंक शाखाओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाते खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्रणी बैंक प्रबंधक, पीएनबी, रेवाड़ी, जिला स्तरीय बैंक समन्वयक-डीएलबीसी होने के नाते बैंक से बैंक, एटीएम वैन और करेंसी चेस्ट में सभी नकदी आवाजाही के लिए क्यूआर कोड के साथ रसीद बनाना सुनिश्चित करेंगे।
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सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिभूति राशि 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12 हजार 500 रुपये होगी। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन होता है तो उसे नोटिस किया जाए। दस लाख से अधिक राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए जिले के प्रभारी, आयकर विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी जानकारी दी देना जरूरी होगा।
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क्यूआर कोड के साथ रसीद करना होगा जरूरी
उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि सभी बैंक शाखाओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाते खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्रणी बैंक प्रबंधक, पीएनबी, रेवाड़ी, जिला स्तरीय बैंक समन्वयक-डीएलबीसी होने के नाते बैंक से बैंक, एटीएम वैन और करेंसी चेस्ट में सभी नकदी आवाजाही के लिए क्यूआर कोड के साथ रसीद बनाना सुनिश्चित करेंगे।
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