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Rewari News: कच्चा तेल चोरी मामले के आरोपी को मिली जमानत
Thu, 28 May 2026 11:17 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 28 May 2026 11:17 PM IST
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रेवाड़ी। सेशन जज गुरविंदर सिंह वाधवा की अदालत ने कच्चा तेल चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी यूपी के मैनपुरी निवासी रमेश चंदर उर्फ दादू को जमानत दे दी।
मामले में 4 दिसंबर 2018 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के अधिकारी योगेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि गांव जाटूवास के पास पाइपलाइन के निकट भारी मात्रा में कच्चा तेल फैला मिला था। जांच में अधिकारियों ने पाया कि पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर तेल चोरी की जा रही थी।
मौके से पाइप, वाल्व, औजार, हथौड़ा समेत अन्य सामान बरामद किया गया था। पुलिस जांच में कई आरोपियों के नाम सामने आए थे। आरोपी रमेश चंदर को 26 फरवरी 2026 को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात स्थल की पहचान करवाई थी। मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं।
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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे सह-आरोपी के बयान के आधार पर मामले में शामिल किया गया। साथ ही जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से कोई बरामदगी बाकी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 26 मई को आरोपी को जमानत दे दी।
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मामले में 4 दिसंबर 2018 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के अधिकारी योगेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि गांव जाटूवास के पास पाइपलाइन के निकट भारी मात्रा में कच्चा तेल फैला मिला था। जांच में अधिकारियों ने पाया कि पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर तेल चोरी की जा रही थी।
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मौके से पाइप, वाल्व, औजार, हथौड़ा समेत अन्य सामान बरामद किया गया था। पुलिस जांच में कई आरोपियों के नाम सामने आए थे। आरोपी रमेश चंदर को 26 फरवरी 2026 को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात स्थल की पहचान करवाई थी। मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं।
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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे सह-आरोपी के बयान के आधार पर मामले में शामिल किया गया। साथ ही जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से कोई बरामदगी बाकी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 26 मई को आरोपी को जमानत दे दी।