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नागरिक अस्पताल में बीड़ी पीना पड़ा महंगा, 200 का जुर्माना लगा
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रेवाड़ी। नागरिक अस्पताल में बीड़ी पीना ताई को मंहगा पड़ गया। बीड़ी सुलगाकर कश लगा रही ताई को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ लिया। मौके पर ही उनका चालान कर जुर्माना लगाया गया। मंगलवार को नागरिक अस्पताल में दो महिलाओं के चालान किए गए। टीम ने कुल 700 रुपये के चालान किए।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ मंगलवार को नागरिक अस्पताल परिसर में अभियान चलाया गया। जिसमें डॉ. ज्ञानेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर आनंद, कंवरपाल मौजूद थे। टीम ने परिसर में धूम्रपान करते हुए 8 लोगों को पकड़ा। जिन पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। टीम ने अस्पताल परिसर में बीड़ी पीने वाली दो महिलाओं के चालान किए। इसके अलावा छह अन्य लोगों के चालान किए गए। सभी से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। जिसमें करीब 700 रुपये वसूले गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 25 अप्रैल को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों 750 रुपये के चालान किए थे। पिछले सप्ताह करीब 1200 रुपये के चालान कर जुर्माना वसूला गया था। डॉ. ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने वाले पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। विभाग की टीम लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज सहित किसी भी शैक्षणिक स्थल के 100 मीटर के एरिया में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। ऐसा करते पाए जाने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना और द
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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ मंगलवार को नागरिक अस्पताल परिसर में अभियान चलाया गया। जिसमें डॉ. ज्ञानेंद्र मिश्रा, इंस्पेक्टर आनंद, कंवरपाल मौजूद थे। टीम ने परिसर में धूम्रपान करते हुए 8 लोगों को पकड़ा। जिन पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। टीम ने अस्पताल परिसर में बीड़ी पीने वाली दो महिलाओं के चालान किए। इसके अलावा छह अन्य लोगों के चालान किए गए। सभी से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। जिसमें करीब 700 रुपये वसूले गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 25 अप्रैल को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों 750 रुपये के चालान किए थे। पिछले सप्ताह करीब 1200 रुपये के चालान कर जुर्माना वसूला गया था। डॉ. ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने वाले पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। विभाग की टीम लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज सहित किसी भी शैक्षणिक स्थल के 100 मीटर के एरिया में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। ऐसा करते पाए जाने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना और द
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