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चार दुकानों से 60 किलोग्राम पॉलिथीन बरामद, 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Mon, 11 Jul 2022 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 11 Jul 2022 11:12 PM IST
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60 kg polythene recovered from four shops, fined Rs 85 thousand
पतंग की दुकान पर कार्रवाई करते अधिकारी। - फोटो : Rewari
रेवाड़ी। जिले में त्योहारों पर होने वाली पतंगबाजी से पहले चाइनीज मांझे और सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी पाबंदी के बाद सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद की टीम ने सोमवार को कई स्थानों पर छापा मारा। इस दौरान 4 दुकानदारों के पास करीब 60 किलो पॉलिथीन बरामद की। साथ ही 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं चाइनीज मांझे की भी जांच की गई।
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डीसी के सख्त आदेश के बाद सीएम फ्लाइंग के साथ नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार व सीएसआई संदीप ने सोमवार दोपहर के शहर के भैरू चौर पर पतंग की तीन दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान वहा रखी रील (मांझा) चेक किया। दोनों ही टीमों को चाइनीज मांझा तो नहीं मिला, लेकिन वहां बड़ी मात्रा में पतंग में लिपटी पॉलिथीन जरूर मिली। इसका वजन करीब 30 से 35 किलोग्राम था। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लग चुका है।
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वजन के हिसाब से लगाया जुर्माना
नगर परिषद ने पतंग विक्रेता प्रमोद कुमार और नरेंद्र का 25-25 हजार रुपये तो सोमदत्त का 10 हजार रुपये का नकद चालान किया गया। वहीं 4 अन्य दुकानों पर भी पहुंचकर जांच की गई। इसके अलावा नगर परिषद की टीम ने शहर में लक्ष्मी मिल पर 25 किलाग्राम पॉलिथीन मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों ही टीमों में शामिल अधिकारियों ने कहा कि शहर में कही भी चाइनीज मांझा नहीं बिकने दिया जाएगा। साथ ही पॉलिथीन या प्लास्टिक का अन्य सामान मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में लगाई धारा 144:
एक दिन पहले ही जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने रेवाड़ी में चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू की थी। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि बाजार में चाइनीज मांझा नहीं बिकना चाहिए। चाइनीज मांझे की वजह से पिछले कई सालों से बड़े हादसे हो चुके हैं।
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75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक पर बैन
डीसी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिला की सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज से प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे।

अवहेलना करने वालों के कटेंगे 25 हजार तक के चालान
जिले में शहरी निकाय विभाग द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपये, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपये, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपये, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपये, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपये तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
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