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Panipat News: शिकायतकर्ता ने एसडीएम के आदेश की कॉपी लहराई
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पानीपत। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायकर्ता कई बार अधिकारियों की रिपोर्ट पर नाखुश हुए। छाजपुर कलां गांव में एक करोड़ के गबन मामले में एडीसी की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता ने एसडीएम के गबन की राशि रिकवरी के आदेशों की कॉपी लहरा दी। इस पर एडीसी ने पहले अपनी रिपोर्ट पूरी करने की बात कही। एडीसी ने जांच का दूसरा प्वाइंट पूरा किया तो शिकायतकर्ता उसका भी जवाब देने लगा।
छाजपुर कलां के जयनारायण ने अपनी शिकायत में पूर्व सरपंच सीमा देवी पर कब्रिस्तान और श्मशान घाट सहित अन्य विकास कार्यों में गबन के आरोप लगाए। कहा कि सीएम विंडो पर दी शिकायत को भी खारिज कर दिया। एडीसी वीना हुड्डा ने मामले की तीन बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाया गया कि गांव में कब्रिस्तान नहीं है। इस पर काम किया। इस बीच शिकायतकर्ता ने एसडीएम समालखा की जांच और गबन के करीब एक करोड़ रुपये की वसूली के आदेश की कॉपी दिखाई। पूर्व सरपंच सीमा देवी के प्रतिनिधि ने आरोपों को निराधार बताया और अपना पक्ष रखा। मंत्री ने मामले में ग्राम सचिव, एसडीओ और अन्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निदेशालय को लिखने के आदेश दिए। शिक्षामंत्री ने चमराड़ा गांव के अंकित कुमार एटीएम में धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने की शिकायत को लंबित रखा। दूसरी शिकायत खटीक बस्ती के अजय कुमार की रही। उसका आरोप था कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उसके बिजली के गलत बिल दिए। उसने बताया कि वह बैठक में मंत्री के आदेशानुसार 10 किस्तों में करीब 38 हजार रुपये जमा करा चुका है, लेकिन निगम ने आज तक उसको रीडिंग नहीं बताई। इस मामले में कार्रवाई की जाए। मंत्री ने निगम अधिकारियों को व्यवहार सुधारने और बिल बांटने वाली एजेंसी को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए। सेक्टर-11 निवासी उद्यमी रामप्रकाश चुघ की ऋण से संबंधित शिकायत पर मंत्री ने एडीसी की अध्यक्षता में एसडीएम, संबंधित एमडी व डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कमेटी बनाने के आदेश दिए। यह कमेटी शिकायकर्ता और संबंधित अधिकारी से जांच करेगी। खोजकीपुर के मनोज कुमार के गांव में विकास कार्यों में गबन की जांच विजिलेंस से कराने का फैसला लिया। पूर्व प्रिंसिपल स्व. वेदप्रकाश के खिलाफ शिकायतकर्ता खोजकीपुर के विकर्ण के लिखकर देने पर शिकायत को खारिज कर दिया। 14वीं शिकायत में नरेंद्र पाल रैलन की जमीन विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति पर निरस्त कर दिया। विजय कुमार की प्रॉपर्टी से संबंधित शिकायत पर संबंधित लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। रीना रानी ने पुलिस से संबंधित मुकदमे की ठोस कार्रवाई न करने पर असंतोष जताया तो मंत्री ने एएसपी की अध्यक्षता में कमेटी से जांच कराने के आदेश दिए। 17वीं शिकायत काजल रानी की रही, जिसमें ठोस सबूत न होने से निरस्त कर दिया। 18वीं शिकायत में शिकायतकर्ता दिनेश की मांग पर अधिकारियों को गाड़ी लगाने के आदेश दिए।
बैठक में पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, जिला परिषद चेयरमैन ज्योति शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा, नगराधीश राजेश सोनी, एसडीएम वीरेंद्र कुमार ढुल, एसडीएम समालखा अमीत कुमार, डीडीपीओ सुमित चौधरी मौजूद रहे।
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छाजपुर कलां के जयनारायण ने अपनी शिकायत में पूर्व सरपंच सीमा देवी पर कब्रिस्तान और श्मशान घाट सहित अन्य विकास कार्यों में गबन के आरोप लगाए। कहा कि सीएम विंडो पर दी शिकायत को भी खारिज कर दिया। एडीसी वीना हुड्डा ने मामले की तीन बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाया गया कि गांव में कब्रिस्तान नहीं है। इस पर काम किया। इस बीच शिकायतकर्ता ने एसडीएम समालखा की जांच और गबन के करीब एक करोड़ रुपये की वसूली के आदेश की कॉपी दिखाई। पूर्व सरपंच सीमा देवी के प्रतिनिधि ने आरोपों को निराधार बताया और अपना पक्ष रखा। मंत्री ने मामले में ग्राम सचिव, एसडीओ और अन्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निदेशालय को लिखने के आदेश दिए। शिक्षामंत्री ने चमराड़ा गांव के अंकित कुमार एटीएम में धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने की शिकायत को लंबित रखा। दूसरी शिकायत खटीक बस्ती के अजय कुमार की रही। उसका आरोप था कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उसके बिजली के गलत बिल दिए। उसने बताया कि वह बैठक में मंत्री के आदेशानुसार 10 किस्तों में करीब 38 हजार रुपये जमा करा चुका है, लेकिन निगम ने आज तक उसको रीडिंग नहीं बताई। इस मामले में कार्रवाई की जाए। मंत्री ने निगम अधिकारियों को व्यवहार सुधारने और बिल बांटने वाली एजेंसी को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए। सेक्टर-11 निवासी उद्यमी रामप्रकाश चुघ की ऋण से संबंधित शिकायत पर मंत्री ने एडीसी की अध्यक्षता में एसडीएम, संबंधित एमडी व डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कमेटी बनाने के आदेश दिए। यह कमेटी शिकायकर्ता और संबंधित अधिकारी से जांच करेगी। खोजकीपुर के मनोज कुमार के गांव में विकास कार्यों में गबन की जांच विजिलेंस से कराने का फैसला लिया। पूर्व प्रिंसिपल स्व. वेदप्रकाश के खिलाफ शिकायतकर्ता खोजकीपुर के विकर्ण के लिखकर देने पर शिकायत को खारिज कर दिया। 14वीं शिकायत में नरेंद्र पाल रैलन की जमीन विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति पर निरस्त कर दिया। विजय कुमार की प्रॉपर्टी से संबंधित शिकायत पर संबंधित लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। रीना रानी ने पुलिस से संबंधित मुकदमे की ठोस कार्रवाई न करने पर असंतोष जताया तो मंत्री ने एएसपी की अध्यक्षता में कमेटी से जांच कराने के आदेश दिए। 17वीं शिकायत काजल रानी की रही, जिसमें ठोस सबूत न होने से निरस्त कर दिया। 18वीं शिकायत में शिकायतकर्ता दिनेश की मांग पर अधिकारियों को गाड़ी लगाने के आदेश दिए।
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बैठक में पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, जिला परिषद चेयरमैन ज्योति शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा, नगराधीश राजेश सोनी, एसडीएम वीरेंद्र कुमार ढुल, एसडीएम समालखा अमीत कुमार, डीडीपीओ सुमित चौधरी मौजूद रहे।
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