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Panipat News: टीडीआई सिटी के मालिक पर केस दर्ज करने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 02:26 AM IST
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Order to register a case against the owner of TDI City
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने टीडीआई सिटी के मालिक पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनके साथ संबंधित अधिकारियों को भी 120बी में शामिल करने की बात कही है।
मंत्री ने ये आदेश शुक्रवार को पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक परिवाद को सुनते समय दिए। स्थानीय लोगों ने मूलभूत सुविधा न देने के आरोप लगाए थे। यह शिकायत पिछली बैठकों की लंबित थी। मंत्री के सामने पटल पर 12 शिकायत रखीं गईं। इनमें से चार का मौके पर निदान किया गया। बाकी को अगली बैठक के लिए लंबित रख लिया। टीडीआई सिटी निवासी हवा सिंह व अन्य की दो नंबर शिकायत रखी गई। हवा सिंह ने कहा कि वह बिजली निगम में जेई के पद से सेवानिवृत हैं। उन्होंने बुढ़ापा अच्छे से बिताने के लिए टीडीआई सिटी में प्लॉट लिया था।
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टीडीआई सिटी ने उस समय बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य सुविधा देने का भरोसा दिया था। वह 2021 से टीडीआई सिटी में रह रहा है। यहां उनको सड़क व बिजली समेत अन्य सुविधा नहीं मिल पाई है। यहां सीवर तक लिंक नहीं हैं। बिजली कनेक्शन लेने को लेकर अलग से केस लड़ना पड़ा। इस मामले में मंत्री कृष्ण कुमार ने एसपी को स्थानीय अधिकारियों की शिकायत के आधार पर टीडीआई सिटी के मालिक पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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आईओसीएल के ईडी को किया तलब ः सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार ने एक अन्य मामले में आईओसीएल के ईडी को अगली बैठक में तलब किया है।
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