फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Stepfather convicted of raping minor daughter sentenced to 40 years in prison.

Panipat News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 40 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Stepfather convicted of raping minor daughter sentenced to 40 years in prison.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन


पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत से नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 40 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

बिहार के सिवान जिला निवासी महिला ने 27 जुलाई 2024 को पुराना औद्योगिक थाने में 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि उनकी पहली शादी बिहार में हुई थी। पहले पति यह उनकी एक बेटी है। 11 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरी शादी से भी उनकी तीन बेटियां हैं। 27 जुलाई को वह काम करने के लिए बाहर गई थी। उसके पति ने 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की।
विज्ञापन

पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए। साथ ही डीएनए नमूने लेकर जांच को भेज दिए। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष द्वारा 23 गवाह पेश किए। साथ ही डीएनए जांच रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत से आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed