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Panipat News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 40 साल की कैद
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत से नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 40 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बिहार के सिवान जिला निवासी महिला ने 27 जुलाई 2024 को पुराना औद्योगिक थाने में 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि उनकी पहली शादी बिहार में हुई थी। पहले पति यह उनकी एक बेटी है। 11 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरी शादी से भी उनकी तीन बेटियां हैं। 27 जुलाई को वह काम करने के लिए बाहर गई थी। उसके पति ने 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए। साथ ही डीएनए नमूने लेकर जांच को भेज दिए। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई।
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अभियोजन पक्ष द्वारा 23 गवाह पेश किए। साथ ही डीएनए जांच रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत से आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत से नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 40 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बिहार के सिवान जिला निवासी महिला ने 27 जुलाई 2024 को पुराना औद्योगिक थाने में 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि उनकी पहली शादी बिहार में हुई थी। पहले पति यह उनकी एक बेटी है। 11 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरी शादी से भी उनकी तीन बेटियां हैं। 27 जुलाई को वह काम करने के लिए बाहर गई थी। उसके पति ने 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए। साथ ही डीएनए नमूने लेकर जांच को भेज दिए। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई।
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अभियोजन पक्ष द्वारा 23 गवाह पेश किए। साथ ही डीएनए जांच रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत से आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।