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दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद 20 हजार जुर्माना भी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jul 2021 02:24 AM IST
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Life imprisonment 20 thousand fine for the person guilty of killing a friend
पानीपत। खन्ना रोड स्थित लक्ष्यदीप फैक्टरी में राहुल की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी दोस्त शाहरूख को शुक्रवार को सेशन जज मनीषा बतरा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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गौरतलब है कि सेक्टर-25 पार्ट टू निवासी रमनदीप गेरा ने बताया था कि उसकी खन्ना रोड पर कपड़ा बनाने की लक्ष्यदीप टेक्सटाइल के नाम से फैक्टरी है। इसमें 15-20 कर्मी काम करते है। फैक्टरी में यूपी के जिला बिजनौर के गांव सिरकोट निवासी शाहरुख पुत्र खुर्शीद और असम के गुवाहाटी निवासी राहुल की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसने दोनों को अपने ऑफिस में बैठाकर समझा दिया था, लेकिन शाहरुख नहीं माना।
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गत 27 जुलाई 2019 की रात चौकीदार उसके पास आया और बाहर लड़ाई होने की सूचना दी। शाहरुख राहुल के साथ मारपीट कर रहा था। देखते ही देखते शाहरुख ने चाकू निकालकर राहुल के पेट में तीन-चार वार किए और फरार हो गया। वह अपनी गाड़ी में राहुल को सामान्य अस्पताल लेकर गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने 28 जुलाई को आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू बरामद कर उसे जेल भेज दिया था।
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