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Panipat News: गांजा तस्कर को 20 साल की कैद, दो लाख रुपये जुर्माना

Thu, 28 Aug 2025 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Thu, 28 Aug 2025 12:55 AM IST
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Ganja smuggler sentenced to 20 years imprisonment, fined Rs 2 lakh
अदालत से
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- 2018 में पुलिस ने अभिनव उर्फ गोल्डी से बरामद किया था 45 किलो गांजा

माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने गांजा तस्कर अभिनव उर्फ गोल्डी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि मई 2018 को दलबीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ हरिसिंह चौक के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय मुखबीर ने सूचना दी कि जावा कॉलोनी में खेतों में बने एक मकान में तस्करी के लिए गांजा की खेप रखी है। टीम ने मौके पर दबिश देकर एक आरोपी अभिनव उर्फ गोल्डी निवासी विजय नगर हरिसिंह चौक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी से दो प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए थे। जिनमें करीब 45 किग्रा गांजा था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गांजा की मात्रा अधिक होने के कारण इस मामले को वाणिज्यिक श्रेणी में रखा गया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट में हुई।
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