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Panipat News: नाबालिग साली से छेड़छाड़ के दोषी जीजा को पांच साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2024 05:06 AM IST
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Five years rigorous imprisonment to brother-in-law found guilty of molesting minor sister-in-law
पानीपत। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग साली से छेड़छाड़ करने के दोषी जीजा को पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर सजा छह महीने और बढ़ जाएगी।
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मामला पिछले साल का है। मिली जानकारी के अनुसार कि थाना सेक्टर 29 के अंतर्गत आने वाली शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिग ने पुलिस को अपने ही जीजा के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दी थी। नाबालिग ने बताया था कि वह 12 कक्षा में पढ़ती थी और उसका जीजा भी उनकी ही कॉलोनी में रहता था जो रोजाना उसके साथ छेड़खानी करता था। एक दिन उसके जीजा अमित ने उनके घर पर आकर उसके साथ छेड़खानी की। उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई और पुलिस को शिकायत दी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन पूरी की। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। जिस पर दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा में बताया गया कि दोषी अमित को पॉक्सो एक्ट-10 के अंतर्गत पांच साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। पॉक्सो एक्ट 12 के अंतर्गत दोषी को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 506 के अंतर्गत दोषी को एक साल का कठोर कारावास दिया जाएगा।
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