Panipat: चिकन कॉर्नर संचालक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, तीनों पर जुर्माना भी लगाया
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। तीनों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
विस्तार
28 जून 2017 को समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में वाल्मीकि बस्ती निवासी अमित ने बताया था कि उसका समालखा में चिकन कॉर्नर है। 27 जून को वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उसका चाचा कृष्ण भी दुकान पर ही था। अमित ने शिकायत में बताया कि उसके भाई दलबीर के साथ पवन की पांच-छह माह पहले आपस में कहासुनी हो गई।
इसी रंजिश में पवन दुकान के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा। इस दौरान पवन ने अपने हाथ में ली हुई गंडासी उसके चाचा के सिर में मारी। इसके बाद पवन के भाई गांजा, अन्नू, अरुणा, राकेश ,सन्नी भी आ आ गए और उन्होंने वहां आते ही ईंटों से हमला कर दिया।
इसमें वो दोनों घायल हो गए थे। इस हमले में उसके चाचा कृष्ण मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद गांजा अन्नू व अरुणा को बरी कर दिया गया था। पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार की अदालत ने पवन, सन्नी व राकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।