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Panipat: चिकन कॉर्नर संचालक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, तीनों पर जुर्माना भी लगाया

Sat, 04 Mar 2023 12:33 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 04 Mar 2023 12:33 AM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। तीनों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

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Life imprisonment to three accused of killing chicken corner operator in Panipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो

विस्तार

हरियाणा के पानीपत के समालखा की वाल्मीकि बस्ती में पांच साल पहले चिकन कॉर्नर संचालक कृष्ण की हत्या करने वाले तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 
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28 जून 2017 को समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में वाल्मीकि बस्ती निवासी अमित ने बताया था कि उसका समालखा में चिकन कॉर्नर है। 27 जून को वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उसका चाचा कृष्ण भी दुकान पर ही था। अमित ने शिकायत में बताया कि उसके भाई दलबीर के साथ पवन की पांच-छह माह पहले आपस में कहासुनी हो गई।

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इसी रंजिश में पवन दुकान के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा। इस दौरान पवन ने अपने हाथ में ली हुई गंडासी उसके चाचा के सिर में मारी। इसके बाद पवन के भाई गांजा, अन्नू, अरुणा, राकेश ,सन्नी भी आ आ गए और उन्होंने वहां आते ही ईंटों से हमला कर दिया।
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इसमें वो दोनों घायल हो गए थे। इस हमले में उसके चाचा कृष्ण मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद गांजा अन्नू व अरुणा को बरी कर दिया गया था। पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार की अदालत ने पवन, सन्नी व राकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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