फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में बिना नक्शे के कोठी बनाने के मामले में कल फाइनल सुनवाई

पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में बिना नक्शे के कोठी बनाने के मामले में कल फाइनल सुनवाई

Sun, 04 Mar 2018 11:32 PM IST
Updated Sun, 04 Mar 2018 11:32 PM IST
विज्ञापन
पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में बिना नक्शे के कोठी बनाने के मामले में कल फाइनल सुनवाई
पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में बिना नक्शे के कोठी बनाने के मामले में कल फाइनल सुनवाई
विज्ञापन


समालखा। समालखा के पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में कोठी निर्माण करने व तत्कालीन पालिका अध्यक्ष पर धांधली करने के आरोपों की फाइनल सुनवाई लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल 6 मार्च को करेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि लोकायुक्त द्वारा एसडीएम समालखा गौरव कुमार द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए हैं। जन अभियान मंच के सदस्य एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 19 अगस्त 2014 को लोकायुक्त हरियाणा को लिखित शिकायत शपथपत्र व आरटीआई साक्ष्यों सहित दी थी। जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक ने अवैध कॉलोनी में बिना नक्शा स्वीकृति के कोठी बना ली है। कोठी को सांई एन्कलेव कॉलोनी का फर्जी नाम देकर स्वीकृत कराने का केस सरकार को भिजवा दिया। इसके साथ ही कपूर ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पालिका चेयरपर्सन ने भू-माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध कॉलोनियों में करोड़ों रुपये विकास कार्य करा दिए व भवनों के नक्शे स्वीकृत करा दिए। मात्र 500 वर्ग गज का नक्शा पास कर 5100 वर्ग गज भूमि पर बैंक्ट हाल बनवा कर फ्रॉड किया गया। कमर्शियल भवनों के नक्शे आवासीय बताकर पारित कर दिए, जिससे सरकार को लाखों रुपये की राजस्व हानि हुई। पीपी कपूर का कहना है कि लोकायुक्त द्वारा एसडीएम समालखा गौरव कुमार से कराई गई जांच में सभी आरोप सही पाए गए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने तत्कालीन चेयरपर्सन सहित दो पालिका सचिवों, दो भवन निरीक्षकों व एक जेई को दोषी पाया था। कपूर ने बताया कि केस की सुनवाई अब फाइनल दौर में है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed