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हेरोइन तस्कर को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत
Updated Fri, 20 Nov 2015 12:23 AM IST
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जिला एवं सत्र अतिरिक्त न्यायधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर को दस साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी पर पिछले दो साल से मादक पदार्थों की तस्करी करने का मामला चल रहा था।
भरतसिंह निवासी खैर खेड़ा, जिला बाहरा, राजस्थान को 3 सितंबर 2013 को पानीपत बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने भरतसिंह के कब्जे से तलाशी के दौरान 2 किलो 150 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने भरतसिंह को मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
जहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट में दो साल से अधिक समय तक चले केस में 11 गवाहों की गवाही सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने भरतसिंह को दोषी करार दिया था।
जिला एवं सत्र अतिरिक्त न्यायधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने वीरवार को मादक पदार्थ तस्कर भरतसिंह को दस साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी पर पिछले दो साल से मादक पदार्थों की तस्करी करने का मामला चल रहा था।
भरतसिंह निवासी खैर खेड़ा, जिला बाहरा, राजस्थान को 3 सितंबर 2013 को पानीपत बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने भरतसिंह के कब्जे से तलाशी के दौरान 2 किलो 150 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने भरतसिंह को मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
जहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट में दो साल से अधिक समय तक चले केस में 11 गवाहों की गवाही सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने भरतसिंह को दोषी करार दिया था।
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जिला एवं सत्र अतिरिक्त न्यायधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने वीरवार को मादक पदार्थ तस्कर भरतसिंह को दस साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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