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Panipat: शादी का झांसा दे विधवा से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद, वीडियो बना वायरल करने का दिखाता था डर

Mon, 06 Mar 2023 07:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 06 Mar 2023 07:44 PM IST
सार

आदिल पेशे से ऑटो चालक था। आदिल ने उसे झांसा दिया था कि उसका पत्नी से तालाब हो चुका है। अब वो अकेला रहता है। आदिल ने उसके साथ शादी का वादा किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

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10 years imprisonment for raping a widow on the pretext of marriage
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के पानीपत में किला थाना पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक विधवा को शादी का झांसा देकर आठ माह तक दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है।

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किला पुलिस थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने एक जनवरी 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति की दो साल पहले मौत हो चुकी है। वो बेटे व एक बेटी की मां है। वह एक फैक्टरी में काम करती है। आठ माह पहले उसकी मुलाकात हाली कॉलोनी, बबैल रोड निवासी आदिल के साथ हुई थी।
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आदिल पेशे से ऑटो चालक था। आदिल ने उसे झांसा दिया था कि उसका पत्नी से तालाब हो चुका है। अब वो अकेला रहता है। आदिल ने उसके साथ शादी का वादा किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब भी वो शादी की बात कहती आदिल टाल देता। उसको बाद में पता चला कि आदिल का तालाक नहीं हुआ है।
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उसने उससे झूठ बोला है और शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाई है। अब आदिल वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी आदिल पर केस दर्ज कर उसे दो जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने सोमवार को एक साल से अधिक चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी आदिल को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

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