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Panipat News: कोर्ट ने हत्यारोपी किशोर को पढ़ाई के लिए छोड़ा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 02:45 AM IST
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Court releases juvenile accused of murder for studies
पानीपत। हत्या के मामले में सजा काट रहे किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने राहत दी है। बोर्ड ने किशोर की उम्र और पढ़ाई को लेकर प्रोडक्शन बांड पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं। बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट ने किशोर की सामाजिक गतिविधियों और चाल चलन पर नजर रखने के भी आदेश दिए है। किशोर की उम्र और पढ़ाई को देखते हुए उसे रिहा किया गया है।
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किला थाना क्षेत्र वर्ष 2023 में किशोर ई-रिक्शा चलाता था। उसके दो अन्य साथी उसके साथ थे। एक व्यक्ति एटीएम बूथ पर रुपये निकालने पहुंचा तो उन्होंने उसका पिन कोड देख लिया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या कर दी और उसके पर्स से एटीएम कार्ड निकालकर 35 हजार रुपये की शराब खरीद ली, इसके साथ ही 30 हजार रुपये नकद निकालकर आपस में बांट लिए थे। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। आरोपियों के कब्जे से आठ बोतल शराब बरामद की गई थी।
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आरोपी के नाबालिग होने के कारण किशोर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई थी। आरोपी पिछले दो साल पांच माह 27 दिन से सजा काट रहा है। हाल ही में उसने अपनी पढ़ाई के लिए सजा माफी की मांग की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट पुनित लिंबा ने किशोर को रिहा करने के आदेश दिए। किशोर को प्रोबेशन बांड पर रिहा कर दिया गया है। इस दौरान इसके सामाजिक व्यवहार और चालचलन पर नजर रखी जाएगी।
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