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Panchkula News: एंबुलेंस की टक्कर लगने से घायल महिला को मिलेगा 3.70 लाख रुपये मुआवजा

Tue, 09 Jan 2024 01:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jan 2024 01:58 AM IST
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Woman injured in collision with ambulance will get compensation of Rs 3.70 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। एंबुलेंस की टक्कर लगने से घायल महिला को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने 3 लाख 70 हजार 524 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। मुआवजे की मांग को लेकर वकील प्रतीक शर्मा, विनय यादव ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि 15 जुलाई 2020 को रात आठ बजे 62 वर्षीय निर्मला रानी गांव नग्गल के दुर्गा मंदिर गई थी। वह मंदिर के बाहर खड़ी होकर सड़क पार कर रही थी। इरी दौरान बीआरएस डेंटल कॉलेज की एक एंबुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। एंबुलेंस चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आईं हैं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एंबुलेंस चालक धर्मपाल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका इलाज के दौरान सात लाख रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने 15 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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