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हरियाणा सीएम का फरमान- ईमानदारी से संपत्ति कर चुकाने वालों को मिलेगी विशेष छूट

Sat, 15 Aug 2020 08:42 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 15 Aug 2020 08:42 AM IST
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haryana cm manohar lal said- property tax payers will got special exemption
Income Tax
हरियाणा में जो कर दाता ईमानदारी से अपना संपत्ति कर चुकता करेंगे, उन्हें राज्य सरकार छूट के रूप में राहत देगी। कई धर्मार्थ संस्थानों व अस्पतालों को भी विभिन्न तरह की छूट व लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के लोगों को कई प्रकार की राहत प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है।
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सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इन राहतों में संपत्ति कर से संबंधित उपायों को प्रभावी बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 11 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचनाओं में कई संशोधन किए गए हैं। मंदिरों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों एवं मस्जिदों के बिजली बिलों के संबंध में डिस्कॉम द्वारा शीघ्र ही अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।
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वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के संपत्ति कर के देय या बकायों के लिए 25 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 31 अक्तूबर, 2020 तक वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक के सभी संपत्ति कर देय या बकायों का भुगतान कर देंगे। देरी से भुगतान के मामले में, 1.5 प्रतिशत प्रति मास या उसके भाग की दर से ब्याज लगाया जाएगा।
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बशर्ते कि वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक के लंबित संपत्ति कर देय या बकायों पर ब्याज की एकमुश्त छूट उन सभी करदाताओं को दी जाएगी, यदि उनके बकायों का भुगतान 31 अक्तूबर तक कर दिया जाता है। उन संपत्ति मालिकों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी, जो हर वर्ष 31 जुलाई तक ऑटो डेबिट सिस्टम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान करेंगे।

ढाबों और डेयरियों जैसी कृषि संबंद्ध गतिविधियों के लिए संपत्ति कर की दरें, जिन्हें 19 सितंबर, 2019 को संशोधित किया गया था, 11 अक्तूबर, 2013 से लागू होंगी। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी धार्मिक स्थलों अर्थात मंदिरों (बौद्ध एवं जैन मंदिरों सहित) गुरुघरों, गिरिजाघरों और मस्जिदों के लिए अप्रैल से जून की अवधि के लिए सरचार्ज राशि सहित बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते वे मार्च, 2020 तक के अपने सभी बकाया देय का भुगतान 31 अक्तूबर, 2020 तक कर दें।

इन पर मिलेगी 10 फीसदी छूट

10 प्रतिशत की छूट उन आकलनकर्ताओं को दी जाएगी जो 31 अक्तूबर,2020 तक अपने कुल संपत्ति दयों का भुगतान कर देंगे। इसके अतिरिक्त उन संपत्ति मालिकों को वर्ष 2020-21 के लिए एक अच्छा करदाता के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन्होंने लगातार वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए उस वर्ष की 31 जुलाई तक अपने संपत्ति कर बकाया को जमा किया है।

नगर निगम, गुरुग्राम के मामले में वर्ष 2017-18 के लिए 10 प्रतिशत छूट के उद्देश्य के लिए अवधि 31 जुलाई, 2017 के बजाय 31 दिसंबर, 2017 मानी जाएगी। यह 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट उन करदाताओं को उपलब्ध होगी जो भविष्य में भी प्रत्येक तीन वर्ष के ब्लॉक के लिए अपने वार्षिक कर का निर्धारित समय में भुगतान करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए अगले तीन साल के ब्लॉक की तिथि को 31 जुलाई, 2020 के बजाय 31 अक्तूबर, 2020 माना जाएगा।

गांवों के लाल डोरों में आवासीय संपत्तियों को मिलेगी 50 प्रतिशत की एकमुश्त छूट हरियाणा सरकार ने सभी नगर निगमों, समितियों एवं परिषदों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरों में स्थित उन आवासीय संपत्तियों को 50 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की अनुमति दी है, जिनके मालिक 31 अक्तूबर, 2020 तक वर्ष 2010-11 से 2019-20 के लिए सभी संपत्ति कर देय या बकायों का भुगतान कर देते हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूलों को सौ फीसदी छूट मिलेगी
इसके अतिरिक्त धर्मार्थ शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ अस्पताल और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के स्कूलों को शत-प्रतिशत छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। जहां सरकारी स्कूलों एवं सरकारी अस्पतालों के बराबर फीस या दरें ली जाती हैं। ऐसी संपत्ति को कोई छूट नहीं दी जाएगी, यदि उसके किसी भी हिस्से का निर्माण या उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया है।
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