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Chandigarh: गिराए जाएंगे एयरपोर्ट के निकट बने अवैध निर्माण, HC ने पंजाब सरकार को दी 8 सप्ताह की मोहलत

Fri, 18 Aug 2023 07:44 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 18 Aug 2023 07:44 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने बताया कि इन 98 निर्माण के आंकड़ों में से 5 ऐसे हैं जिन्हें दो बार दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त 56 निर्माण मालिकों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। 15 निर्माण ऐसे हैं जिन्हें गिराने का नोटिस जारी किया गया है और 22 निर्माण गिराए जा चुके हैं।

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Punjab government given 8 weeks to demolish all illegal constructions near airport
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के निकट सभी अवैध व 100 मीटर की परिधि में मौजूद 98 निर्माण गिराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आठ सप्ताह की मोहलत दी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सभी हितधारकों को 23 अगस्त को बैठक कर इसका हल निकाल कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
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पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण को लेकर जवाब मांगा था। कोर्ट को बताया गया कि 2011 के बाद हुए 98 निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए पूरा ब्योरा सौंपने का आदेश दिया था।
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि इन 98 निर्माण के आंकड़ों में से 5 ऐसे हैं जिन्हें दो बार दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त 56 निर्माण मालिकों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। 15 निर्माण ऐसे हैं जिन्हें गिराने का नोटिस जारी किया गया है और 22 निर्माण गिराए जा चुके हैं। इन सभी निर्माण को गिराकर आदेश का पालन करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से 8 सप्ताह की मोहलत मांगी। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने इन निर्माणों सहित सभी अवैध निर्माण गिराकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

इसके बाद एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग को लेकर यूटी प्रशासन व पंजाब सरकार ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अनावश्यक तौर पर देरी हो रही है। ऐसे में इस कार्य को जल्द पूरा करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, एयरपोर्ट प्रबंधन, यूटी प्रशासन, पंजाब सरकार व अन्य हितधारकों को 23 अगस्त को बैठक करने का आदेश दिया है। इस बैठक में निकले परिणाम के बारे में एक सप्ताह में जानकारी हाईकोर्ट में सौंपनी होगी।
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