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Panchkula News: एनडीपीएस मामले में सूबतों के अभाव आरोपी को अदालत ने दी जमानत
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पंचकूला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हिमांशु सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी अरुण को नियमित जमानत दे दी है। आरोपी पर 30 ग्राम 37 मिलीग्राम हेरोइन की बरामदगी से जुड़े मामले का आरोप था। आरोपी अरुण (27) निवासी देहा कॉलोनी अंबाला कैंट (वर्तमान में राम नगर, अंबाला सिटी निवासी) को पुलिस ने 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था और वह तब से अंबाला सेंट्रल जेल में बंद था।
आरोपी के खिलाफ 30 जनवरी 2025 थाना पिंजौर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस समय मनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान मनप्रीत सिंह ने बताया था कि उसने नशा अपने साथी लक्की से खरीदा, जिसने आगे खुलासा किया कि उसने यह हेरोइन अरुण से ली थी।
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आरोपी के खिलाफ 30 जनवरी 2025 थाना पिंजौर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस समय मनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान मनप्रीत सिंह ने बताया था कि उसने नशा अपने साथी लक्की से खरीदा, जिसने आगे खुलासा किया कि उसने यह हेरोइन अरुण से ली थी।
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