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134ए के तहत दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

Sun, 13 Feb 2022 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Feb 2022 12:09 AM IST
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Students deprived of admission under 134A will get admission in government schools
पार्क की गली में पड़ी गंदगी। - फोटो : Narnol
शिक्षा नियमावली 134ए के तहत दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। इसके लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए है। जिसमें निदेशालय ने 134ए के तहत दाखिला नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों को बिना कोई आपत्ति के सरकारी विद्यालयों में दाखिला देने की बात कही है। इसके साथ-साथ 134ए के तहत दाखिला लेने के लिए निजी स्कूलों से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले चुके विद्यार्थियों द्वारा दोबारा उसी स्कूल में दाखिले के लिए जाने पर उन स्कूलों द्वारा पूरे वर्ष की फीस मांगे जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। हालांकि जिले में अभी ऐसा कोई विद्यार्थी सामने नहीं आया है।
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बता दें कि शिक्षा नियमावली 134ए के तहत प्रथम चरण की दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया अभी चल रही है मगर पूरे प्रदेश सहित जिले में प्रथम चरण के अनेक विद्यार्थियों को अभी तक उनके पसंद के स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाया है। कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला देने से स्पष्ट इंकार कर दिया है तो कुछेक ने विद्यार्थियों के दस्तावेजों में कमी बताकर उनके आवेदन रद्द कर दिए हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के समक्ष असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वे 134ए के तहत दाखिले के लिए अपने पुराने स्कूल से अपनी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर ली है। इसलिए पुराने स्कूल संचालक भी उन्हें दाखिला देने की एवज में पूरे वर्ष की फीस जमा करवाने की मांग कर रहे हैं। जोकि विद्यार्थियों के अभिभावक देने में असमर्थ है। इस प्रकार विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है।
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विभाग के संज्ञान में आने पर जारी किए आदेश
134ए के तहत दाखिले से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल भी दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि उक्त विद्यार्थियों ने स्कूल से अपनी एसएलसी प्राप्त कर ली है। जिस कारण सरकारी स्कूल भी इन विद्यार्थियों को दोबारा दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके अलावा निजी स्कूल संचालक भी विद्यार्थियों को दोबारा दाखिला देने की एवज में पूरे वर्ष की फीस जमा करवाने की डिमांड कर रहे हैं। उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने तुरंत प्रभाव से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र के माध्यम से आदेश जारी किए है। जिसमें ऐसे बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिना कोई बाध्यता के दाखिले दिए जाए। इसके अलावा पूरे वर्ष की फीस की डिमांड करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
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विभागीय आदेशानुसार 134ए के तहत दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को बिना कोई बाधा के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों से पूरे वर्ष की फीस डिमांड करने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिले में अभी ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।
-विजेंद्र श्योराण, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नारनौल।
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