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Mahendragarh-Narnaul News: 4 व 5 अक्तूबर को बिना अनुमति प्रकाशित नहीं होंगे राजनीतिक विज्ञापन
Thu, 03 Oct 2024 12:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 03 Oct 2024 12:17 AM IST
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नारनौल। मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन यानी 4 व 5 अक्तूबर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। जिला स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दो दिन पहले आवेदन कर प्रमाण पत्र लेना होता है।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मतदान से पहले और मतदान के दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक विज्ञापन संबंधित उम्मीदवार या पार्टी को एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने की सूरत में भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि किसी विज्ञापन पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व केबल टीवी पर चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए उम्मीदवार को एमसीएमसी द्वारा अनुमति लेनी होती है।
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उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मतदान से पहले और मतदान के दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक विज्ञापन संबंधित उम्मीदवार या पार्टी को एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने की सूरत में भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि किसी विज्ञापन पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व केबल टीवी पर चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए उम्मीदवार को एमसीएमसी द्वारा अनुमति लेनी होती है।
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