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ऋणों के बकाया ब्याज माफी के लिए ओटीएस योजना शुरू

Wed, 12 Jan 2022 11:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 11:36 PM IST
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OTS scheme launched for waiver of outstanding interest on loans
सरकार ने हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। महिला उत्थान की दिशा में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
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डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 का निगम को भुगतान के लिए बकाया है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2019 डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 2 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी तथा 1 जून 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। डीसी ने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में कोई भी नागरिक हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में आकर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकता है ।
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