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निलंबित चेयरपर्सन की पालिका की 6 मार्च की बैठक पर स्टे लगाने की याचिका खारिज

Wed, 06 Mar 2019 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2019 12:51 AM IST
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निलंबित चेयरपर्सन की  पालिका  की 6 मार्च की बैठक पर स्टे लगाने की याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
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महेंद्रगढ़। नगर पालिका की 6 मार्च को होने वाली बैठक को रद्द करने के लिए पूर्व नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग की ओर से लगाई गई याचिका को एसडीजेएम हिमांशु सिंह ने खारिज कर दिया है। बुधवार को नगरपालिका की बैठक होगी। इस केस में 20 अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश से स्टे न देने की अपील की थी। नगरपालिका एडवोकेट ने भी अपना मजबूत पक्ष रखा जिससे खारिज कर दी गई।
नगरपालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने एसडीजेएम हिमांशु सिंह की अदालत में दो मार्च को नगर पालिका की 6 मार्च को होने वाली बैठक को रद्द करने की याचिका लगाई थी। रीना गर्ग ने अपनी याचिका में बताया था कि पार्षद अमित मिश्रा, कमलेश तायल और नरेंद्र खन्ना ने इस्तीफा दिया हुआ है। इन तीनों पार्षदों की वैधता को लेकर हाई कोर्ट डबल बेंच में केस चल रहा है। एलपीए की 28 मार्च की तारीख है। उन्होंने कहा कि इन तीनों बैठक में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान करना हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेशों की अवमानना है। उन्होंने यह भी बताया कि निदेशक ने उसे धारा 22 ए के तहत प्रधान पद से सस्पेंड किया है उसे पार्षद पद से नहीं हटाया गया। ऐसी सूरत में उसे 6 मार्च की मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया जो कि गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल बिजनेस बायलाज 1981 के रूल 4 में के अनुसार बैठक के लिए कम से कम सात दिन एवं स्पेशल बैठक के लिए 48 घंटे का नोटिस दिया जाना जरुरी है। यह बैठक स्पेशल न होकर साधारण ही है। इसे स्पेशल बैठक बनाया जा रहा है।
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पूर्व नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने 2 मार्च को नपा की बैठक रद्द करने के लिए एसडीजेएम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसकी मंगलवार को सुनवाई थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब नपा की बैठक हो सकेगी। - दयाराम यादव, अधिवक्ता, नगरपालिका।
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