फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Uncle convicted of killing nephew in lock-up gets life imprisonment

Kurukshetra News: हवालात में भतीजे की हत्या के दोषी चाचा को उम्र कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Uncle convicted of killing nephew in lock-up gets life imprisonment
पानीपत। थाना पुलिस सेक्टर-13-17 की हवालात में भतीजे सुशील की सिर में डंडा मारकर हत्या करने के आरोपी चाचा बलवान को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में बलवान के दो बेटों को अदालत ने आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार हवलदार रकम सिंह ने एक अप्रैल 2021 में थाना सेक्टर-13-17 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह थाने पर बतौर जनरल डयूटी तैनात थे।
विज्ञापन

हेड मोहर्रिर की तबीयत खराब होने के कारण वह उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। रात को हवालात में शांतिभंग करने के आरोप में बबैल गांव के सुशील और उसके चाचा बलवान बंद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुबह करीब साढ़े छह बजे बलवान ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वह बलवान को शौच कराकर वापस हवालात में बंद कर दिया। कंट्रोल रूम से फोन पर सूचना मिली कि बलवान ने सुशील पर हमला कर दिया। जब पहुंचे तो देखा कि बलवान ने सिर में डंडा मारकर सुशील को घायल कर दिया। सुशील को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। सुशील को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां पर चार अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। इस मामले की तफ्तीश सीआईए-1 की टीम को सौंपी गई थी।

तफ्तीश के दौरान सुशील के भाई सुनील ने अपने बयान बताया था कि उसके चाचा बलवान और उसके दो बेटों पर षडयंत्र के तहत हत्या करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने प्राथमिकी में हत्या की धारा की वृद्धि कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। सोमवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाही के बाद आरोपी बलवान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उनके दोनों बेटों को आरोप से मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed