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कुरुक्षेत्र: हत्या करने के आठ दोषियों को उम्रकैद, युवक ने बहनोई को साथियों के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट
Wed, 11 May 2022 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 03:17 AM IST
सार
अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जीजा की हत्या करने मामले में अदालत ने उसके साले सहित आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसके साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर डंडे, बिंडे, रॉड और गंडासी से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया था।
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जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि जसबिंद्र सिंह वासी गुढ़ा ने दो मई 2019 को पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि एक मई वह अपने भतीजे मनदीप के साथ बाइक पर सुभाष चंद वासी धनौरा के पास निजी काम से लाडवा आया था। काम निपटाने के बाद रात करीब सवा नौ बजे वह वापस गांव आने के लिए निकले तो वह अपने दोस्त सुभाष चंद के साथ उसकी कार में सवार हो गया था। उसका भतीजा मनदीप अपनी बाइक पर उनके आगे-आगे चल रहा था।
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जैसे ही वह बाबैन चौक से आगे एक निजी स्कूल के पास पहुंचे तो दो कार उन्हें ओवरटेक करके निकली और उसके भतीजे की बाइक के आगे जाकर रुक गई थी। दोनों कार से अचानक 7-8 लोग डंडे-बिंडे रॉड व गंडासी लेकर नीचे उतरे और उसके भतीजे मनदीप पर जानलेवा हमला कर दिया।
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मनदीप के साले धर्मेंद्र वासी गढ़ी बंजारा (यमुनानगर) के हाथ में लोहे की रॉड थी और अन्य के हाथों में गंडासी, डंडे व बिंडे थे। उसने व सुभाष चंद ने शोर मचाया तो हमलावर हथियारों सहित कार में बैठकर फरार हो गए थे। लाडवा के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने मनदीप सिंह को एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया था। एलएनजेपी अस्पताल में चिकित्सकों ने मनदीप को मृत घोषित कर दिया था।
जसबिंद्र सिंह बयान पर थाना लाडवा पुलिस ने मामला दर्ज करके चार मई को आरोपी धर्मेंद्र वासी गढ़ी बंजारा, 10 मई को बीलाल उर्फ बिल्ला वासी रायपुर, 13 मई को ब्रिजेश वासी कामी माजरा, 17 मई को शहजाद उर्फ जोनी रायपुर, 20 मई को राजू वासी खांडवा, 25 मई को शबीर खान उर्फ गांधी वासी शादीपुर, 29 मई को प्रेम चंद वासी गढ़ी बंजारा और दो जून को आरोपी संजीव कुमार उर्फ मक्खन वासी सुडैल जिला यमुनानगर को गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित गर्ग की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।