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Kurukshetra News: पिस्टल के दम पर लूटपाट करने के चार दोषियों 10-10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2024 08:12 AM IST
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Four accused of robbery at gunpoint sentenced to 10 years each
कुरुक्षेत्र। पांच साल पहले पिस्टल के दम पर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पवन कुमार निवासी कंकरखेड़ा, अजय उर्फ हिटलर निवासी काजमाबाद जिला मेरठ यूपी, रणजीत सिंह निवासी देवीगढ़ जिला पटियाला पंजाब और नरेंद्र कुमार निवासी बुबका जिला यमुनानगर पर 36-36 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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थाना शाहाबाद में सात मार्च 2019 को दर्ज शिकायत में आयुषी निवासी हुडा सेक्टर-एक ने बताया था कि उसके पिता की सुनार की दुकान है। पांच मई को वह अपनी माता और नौकरानी के साथ घर पर मौजूद थी। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे चार-पांच नकाबपोश उनके घर में घुस आए थे। उन्होंने आते ही उनको चाकू, पिस्टल और लोहे की रॉड से डरा-धमकाकर उनके साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने उनको अलग-अलग बाथरूम में बंद करके डेढ़ घंटे तक घर में लूटपाट की थी। आरोपी घर से सोने के जेवर व नकदी लेकर भाग गए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उप जिला न्यायवादी राज कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी पवन कुमार, रणजीत सिंह, अजय और नरेंद्र कुमार को 10-10 साल कैद और 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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