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नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले को अदालत ने सुनाई डेढ साल की कैद
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:29 AM IST
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नशा तस्कर को अदालत ने सुनाई डेढ़ साल की कैद
- दोषी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया।
वरिष्ठ उपन्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि 2016 में थाना सदर थानेसर के एसआई बलवंत सिंह की टीम ने 3 किलो 500 ग्राम चूरापोस्त और 600 ग्राम डोडा के साथ आरोपी सूबा सिंह वासी गांव झिवरहेड़ी को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह चूरापोस्त काबल सिंह वासी निसिंग से खरीद कर लाया है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह ने आरोपी सूबा सिंह को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने काबल सिंह को बरी कर दिया।
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- दोषी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया।
वरिष्ठ उपन्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि 2016 में थाना सदर थानेसर के एसआई बलवंत सिंह की टीम ने 3 किलो 500 ग्राम चूरापोस्त और 600 ग्राम डोडा के साथ आरोपी सूबा सिंह वासी गांव झिवरहेड़ी को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह चूरापोस्त काबल सिंह वासी निसिंग से खरीद कर लाया है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह ने आरोपी सूबा सिंह को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने काबल सिंह को बरी कर दिया।
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