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महावीर दल अस्पताल प्रबंधन के चुनाव का मामला न्यायालय पहुंचा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jul 2021 02:57 AM IST
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The matter of election of Mahavir Dal Hospital Management reached the court
करनाल। श्री महावीर दल अस्पताल प्रबंधन समिति के 11 जुलाई को हुए चुनाव का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। चुनाव में प्रत्याशी रहे अनिल प्रकाश की याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। मामले में स्टेट रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, प्रबंधन से जवाब मांगा है।
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अनिल प्रकाश ने बताया कि 11 जुलाई को महावीर दल अस्पताल के हुए चुनाव पर स्थगनादेश के लिए इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी। वह अस्पताल बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने पहले ही चुनाव पर आपत्ति दर्ज की थी। उनका कहना था कि जब तक 30 अगस्त 2018 के चुनाव की बैधता को लेकर दायर याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नए चुनाव नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी आपत्ति डीआर व प्रशासन द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी के समक्ष लगाई थी। लेकिन डीआर और चुनाव अधिकारी ने एक पक्षीय निर्णय करते हुए चुनाव करवा दिए।
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-श्री सनातन धर्म महाबीर दल अस्पताल न्यास के चुनाव कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से प्रशासन की निगरानी में निष्पक्षता के साथ हुए हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, कानून का पालन करते रहेंगे। चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह करना बेबुनियाद हैं।
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-कैलाशचंद्र गुप्ता, प्रधान श्री सनातन धर्म महाबीर दल अस्पताल न्यास करनाल
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