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30 तक लागू रहेगी सरचार्ज माफी योजना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 31 Oct 2021 02:48 AM IST
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Surcharge waiver scheme will be applicable till 30
उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की सरचार्ज माफी योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को परेशानी हो तो वह संबंधित उपमंडल अधिकारी, ऑपरेशन के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बिजली फॉल्ट से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 या 1800-180-1550 पर दर्ज करवा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना में आर्थिक स्थिति खराब होने पर जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 30 जून तक कट गए थे, वे भी इस योजना का लाभ उठाकर दोबारा कनेक्शन ले सकते हैं।
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