फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   sheat belt chalan in karnal

बिना सेफ्टी बेल्ट बच्चे को बाइक पर बैठाया तो होगा 1000 रुपये का चालान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2019 02:24 AM IST
विज्ञापन
sheat belt chalan in karnal
अब छोटे बच्चों को बाइक की टंकी पर बैठाकर घुमाना भी महंगा पड़ सकता है। बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए बच्चे को वाहन पर बैठाकर रोड पर घुमाने निकले तो 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसे भी यातायात के नियमों का अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा में ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह तीन और नए नियम बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अब चालान बुक में ऑफेंस की संख्या 78 से बढ़कर 82 हो गई है। इधर नए नियमों के लागू होने के बाद राहत भरी खबर यह भी है कि पुलिस 15 सितंबर तक चालान करने की बजाय चेकिंग के दौरान लोगों को इन नए नियमों के प्रति जागरूक करेगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन

भारी जुर्माना लेकिन विदेश के मुकाबले अभी कम
ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी डॉ. राजश्री सिंह का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यातायात नियमों का पालन करें। इसलिए जुर्माना राशि बढ़ाकर कुछ सख्ती की गई है ताकि एक पर चालान होने पर लोग सबक लें। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में नियम तोड़ने पर सीधा लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। हालांकि यहां अभी पहले चालान किया जाता है। यातायात नियमों की पालना लोगों की आदत में डालना ही हमारा मकसद है।
विज्ञापन

100 रुपये के चालान दुखता नहीं था तभी तोड़ते थे दोबारा नियम
रोड सेफ्टी विशेषज्ञ तेजपाल और एडवोकेट संदीप राणा का कहना है कि सबसे ज्यादा हेलमेट का चालान ही होता था। जिसका जुर्माना 100 रुपये था। चालान की राशि कम होने से जुर्माना दुखता नहीं था, इसलिए दोबारा चालक नियम तोड़ता था। अब जेब ढीली होने पर नियमों की पालना भी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

चालान बुक में ये तीन नए आफेंस, बढे़
- क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने पर 4000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री जुर्माना।
- छोटे बच्चे को बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन पर ले जाना पर 1000 रुपये जुर्माना।
- अतिरिक्त साइलेंसर लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना
- वाहन के साथ अवैध रूप से छेड़छाड़ करने पर 1000 रुपये जुर्माना
लोगों को यातायात के नियमों व नए मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी हो, इसलिए पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी। 15 सितंबर तक वाहनों के चेकिंग के दौरान चालान नहीं किए जाएंगे। प्रदेश के सभी एसपी को इस संदर्भ में आदेश भी जारी हो चुके हैं। - डॉ. राजश्री सिंह, आईजी, ट्रैफिक एंड हाईवे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed