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Karnal News: एकमुश्त निपटान योजना से बकायेदारों को मिलेगा लाभ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Mar 2025 02:48 AM IST
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Defaulters will get benefit from one-time settlement scheme
संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना 2025 अधिवक्ताओं और कर सलाहकारों की नजर में पुराने करदाताओं के लिए बेहतर मौका है।
योजनाओं में कई विशेषताएं हैं, जो सीधे तौर पर 10 लाख रुपये तक के बकाएदार कर दाताओं को लाभान्वित करने वाली है। प्रदेशभर के करदाताओं को अपने लंबित कर मामलों के शीघ्र और सरल निपटान कराना चाहिए।

व्यापारियों को अवसर का लाभ उठाना चाहिए : योगेश मदान
इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि यदि कर की कुल बकाया राशि 10 लाख रुपए तक है, तो एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। बकाया कर भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। अधिवक्ता एवं टैक्स सलाहकार योगेश अरोड़ा ने कहा कि
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निपटान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रहेगी। यह योजना 30 जून 2017 तक के लंबित मामलों पर लागू होगी।
निपटान के बाद मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। व्यापारियों और करदाताओं को इस योजना का समय रहते लाभ उठाना चाहिए।
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