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लाठी, डंडे और पेट्रोल के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों साढ़े तीन बाद मिली जमानत
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:54 PM IST
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लाठी, डंडे और पेट्रोल के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को साढ़े तीन महीने बाद जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाने के बाद घरौंडा में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और लाठी, डंडे और पेट्रोल के साथ पकड़े गए घरौंडा के पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। बता दें कि 26 अगस्त को डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा हो गई थी। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी हिंसा करने को लेकर प्रयास किए गए थे। मामले के अनुसार, घरौंडा पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान रेलवे रोड से पुलिस ने लाठी, डंडों और पेट्रोल के साथ सुनील, रमेश निवासी डिंगर माजरा, रणबीर निवासी गढ़ी मुलतान, राजेंद्र निवासी पनौरी और राजेश निवासी अलिपुर खालसा को काबू किया था। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। एडवोकेट अमरदीप सिंह ने बताया कि मामला अदालत में चल रहा है। अतिरिक्त सेशन जज बशरूद्दीन की अदालत ने पांचों को जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले अतिरिक्त सेशन जज जीएस वधवा की अदालत ने इनकी जमानत खारिज कर दी थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाने के बाद घरौंडा में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और लाठी, डंडे और पेट्रोल के साथ पकड़े गए घरौंडा के पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। बता दें कि 26 अगस्त को डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा हो गई थी। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी हिंसा करने को लेकर प्रयास किए गए थे। मामले के अनुसार, घरौंडा पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान रेलवे रोड से पुलिस ने लाठी, डंडों और पेट्रोल के साथ सुनील, रमेश निवासी डिंगर माजरा, रणबीर निवासी गढ़ी मुलतान, राजेंद्र निवासी पनौरी और राजेश निवासी अलिपुर खालसा को काबू किया था। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। एडवोकेट अमरदीप सिंह ने बताया कि मामला अदालत में चल रहा है। अतिरिक्त सेशन जज बशरूद्दीन की अदालत ने पांचों को जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले अतिरिक्त सेशन जज जीएस वधवा की अदालत ने इनकी जमानत खारिज कर दी थी।