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हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास व जुर्माना
Updated Sun, 19 Nov 2017 11:58 PM IST
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हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास व जुर्माना
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। अतिरक्ति सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल ने दो साल पूर्व गांव जांबा में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।मामले के अनुसार राजीव के खिलाफ महेंद्रो पत्नी राजपाल ने केस दर्ज करवाया था। जिसमें बताया था कि उसके बेटे राजीव ने उसे बताया था कि उसे एक मामले में माईया व उसके लड़कों ने समझौते के लिए बुलाया है। वह 10 जनवरी को करीब दोपहर डेढ़ बजे उपरोक्त केस में समझौते के लिए गया तो कुछ देर बाद उसके न आने पर उसकी मां विद्या देवी उसका पता लेने गई तो उसने देखा आरोपियों ने उसे चोटें मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोषी राजपाल, उसकी पत्नी महेंद्रो, ईश्वर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया लेकिन पीड़ित पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दोषी सूबा ङ्क्षसह को अतिरिक्त आरोपी बनाने की दलील दी, जिस पर अदालत ने उसे आरोपियों की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस मामले में सुनवाई करते फैसला दिया। जिसमें दोषियों राजपाल, उसकी पत्नी महेंद्रो, ईश्वर व सूबा सिंह निवासी जांबा को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आरके निझावन ने की।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। अतिरक्ति सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल ने दो साल पूर्व गांव जांबा में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।मामले के अनुसार राजीव के खिलाफ महेंद्रो पत्नी राजपाल ने केस दर्ज करवाया था। जिसमें बताया था कि उसके बेटे राजीव ने उसे बताया था कि उसे एक मामले में माईया व उसके लड़कों ने समझौते के लिए बुलाया है। वह 10 जनवरी को करीब दोपहर डेढ़ बजे उपरोक्त केस में समझौते के लिए गया तो कुछ देर बाद उसके न आने पर उसकी मां विद्या देवी उसका पता लेने गई तो उसने देखा आरोपियों ने उसे चोटें मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोषी राजपाल, उसकी पत्नी महेंद्रो, ईश्वर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया लेकिन पीड़ित पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दोषी सूबा ङ्क्षसह को अतिरिक्त आरोपी बनाने की दलील दी, जिस पर अदालत ने उसे आरोपियों की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस मामले में सुनवाई करते फैसला दिया। जिसमें दोषियों राजपाल, उसकी पत्नी महेंद्रो, ईश्वर व सूबा सिंह निवासी जांबा को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी को 15 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। पीड़ित पक्ष की ओर से केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आरके निझावन ने की।