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दस ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा

Fri, 02 Feb 2018 12:09 AM IST
Updated Fri, 02 Feb 2018 12:09 AM IST
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दस ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा
दस ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा
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एक आरोपी का चार वर्ष व दूसरे को डेढ़ साल की सजा सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। दस ग्राम स्मैक तस्करी के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने एक कुख्यात तस्कर को 4 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, जबकि उसके दूसरे साथी को एक वर्ष 6 माह कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाई है।पुलिस पीआरओ ने बताया कि पुलिस चौकी पूंडरी के एएसआई सुरेश कुमार की टीम ने 13 जुलाई 2016 को खेडी सिकंदर रोड पूंडरी से बाइक पर 2 युवकों को काबू किया। जिनके कब्जे से तलाशी लेने पर 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपियों की पहचान दीपक व बलबीर निवासी पूंडरी के रूप में हुई है। जिनको गिरफ्तार कर मामला न्यायलय को सौंप दिया गया। सबूतों व गवाहों को ध्यान में रखकर जिला व सैशन जज एमएम धोंचक की अदालत ने वीरवार को आरोपी दीपक को 4 वर्ष कारावास 50 हजार रुपये जुर्माना जबकि उसके साथी बलबीर निवासी पूंडरी को एक वर्ष 6 माह कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी दीपक को छह माह व बलबीर को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पीआरओ ने बताया आरोपी दीपक इससे पहले 30 जनवरी 2016 को सीआईए-1 पुलिस के एएसआई शमशेर ङ्क्षसह की टीम द्वारा पूंडरी से 12 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया था। जिसमें जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी 18 दिसंबर 2017 को 3 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई थी। इस मामले में कारावास भुगत रहा है।
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