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Jind News: दो तस्करों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माना की सजा
Sun, 20 Oct 2024 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 20 Oct 2024 12:19 AM IST
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जींद। नशा तस्करी करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह ने 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2019 को सीआईए स्टाफ जींद के एएसआई प्रवीन कुमार को सूचना मिली थी कि अहमद हुसैन स्मैक की सप्लाई करता है। वह इस समय पटियाला चौक पर बने पुल को पार कर हांसी रोड पर खड़ा है। सूचना के आधार पर सीआईए की टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 900 ग्राम स्मैक और 634 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान इस मामले में दूसरे आरोपी दिलबाग उर्फ बागी निवासी राजथल, हिसार को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह ने अहमद हुसैन, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश और दिलबाग उर्फ बागी निवासी राजथल, हिसार को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2019 को सीआईए स्टाफ जींद के एएसआई प्रवीन कुमार को सूचना मिली थी कि अहमद हुसैन स्मैक की सप्लाई करता है। वह इस समय पटियाला चौक पर बने पुल को पार कर हांसी रोड पर खड़ा है। सूचना के आधार पर सीआईए की टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 900 ग्राम स्मैक और 634 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान इस मामले में दूसरे आरोपी दिलबाग उर्फ बागी निवासी राजथल, हिसार को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह ने अहमद हुसैन, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश और दिलबाग उर्फ बागी निवासी राजथल, हिसार को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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