फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Those guilty of molesting a minor were sentenced to five years imprisonment each. Minor girl

Jind News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा

Tue, 31 Oct 2023 10:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 31 Oct 2023 10:39 PM IST
विज्ञापन
Those guilty of molesting a minor were sentenced to five years imprisonment each. Minor girl
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


जींद। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सोनीपत के रिंढाना निवासी रोहताश व एक महिला सुंदरी को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जबकि महिला पर 21 तो व्यक्ति पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।


थाना जुलाना में दो सितंबर 2022 को नाबालिग लडक़ी द्वारा दी गई शिकायत में बताया था कि सोनीपत के रिंढाना गांव निवासी रोहताश का उनके घर पर आना जाना था। जिसके चलते वह उसके साथ छेड़छाड़ करता था। उसमें महिला सुुंदरी भी आरोपी का सहयोग करती थी। पुलिस ने इस मामले में महिला सुंदरी व रिंढाना निवासी रोहताश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी महिला व रोहताश को पांच पांच वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed