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स्कूल वाहन नियमों की अवहेलना पर नहीं मिलेगी माफी : डीसी

Mon, 02 Sep 2024 01:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Mon, 02 Sep 2024 01:57 AM IST
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There will be no apology for violating school vehicle rules: DC
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने स्कूल बस की जांच करते हुए विद्यालय संचालकों सहित वाहन चालकों और परिचालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक और प्रबंधक अपने विद्यालयों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के मापदंडों में जो भी खामियां हैं उनको दूर करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तय नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। अवहेलना पर कोई माफी नहीं है। यदि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी जिन विद्यालय में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत निर्धारित मानकों व मापदंडों में कमी पाई जाती है तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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डीसी ने कहा कि सभी माता-पिता अपने बच्चे का दाखिला करवाने से पूर्व इस बात की भी पूरी जांच करें कि जिस स्कूल बस में उनका बच्चा जाएगा, वह नियमों का पालन करती है या नहीं। वह स्कूल उनके बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं। वहां का स्टाफ कैसा है। इसके बाद ही बच्चे का दाखिला करवाएं।
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विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल देना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी

डीसी ने कहा कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो वाहन आपके बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा है, वह सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों की शर्त को पूरा करता है कि नहीं। कई अभिभावक अपने बच्चों को ऑटो रिक्शा व अवैध वाहन के जरिए स्कूल भेज रहे हैं। अधिकतर ऑटो रिक्शा उनकी बैठने की क्षमता से तीन-चार गुना बच्चे को लेकर जा रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल बस से भेजना सुनिश्चित करें।


विद्यार्थियों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

डीसी ने स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर रखे हैं। सभी स्कूल संचालक स्कूल वाहनों की फिटनेस को अपडेट रखें। ड्राइवरों का समय-समय पर मेडिकल करवाएं। स्कूल वाहन नीति के शत-प्रतिशत अनुपालन का शपथ पत्र प्रशासन को दें। नियम के खिलाफ वाहन मिलने पर जब्त किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधक अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड का बॉक्स, जीपीएस सिस्टम, प्रशिक्षित चालक-परिचालक के मानक को पूरा करना सुनिश्चित करें।
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