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हत्या का प्रयास करने के दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 15 Aug 2019 12:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Aug 2019 12:06 AM IST
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sentences to life imprisonment to 2 convicts for attemped  murder
गांव अमरहेड़ी में एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने के दो व्यक्तियों को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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गांव अमरहेड़ी निवासी निहाल सिंह ने सदर थाना पुलिस को 22 अक्तूबर 2016 को शिकायत दी थी कि वह पांच भाई हैं। उसका भाई हवा सिंह उससे अलग रहता है। 21 अक्तूबर शाम को हवा सिंह के यहां उसका रिश्तेदार गांव ईंटल कलां निवासी कृष्ण अपने दो अन्य साथियों के साथ आया था। कृष्ण ने हवा सिंह से कहा उसे कैथल जाना है, वह अपनी गाड़ी से मुझे कैथल छोड़ दे। इसके बाद हवा सिंह कृष्ण व उसके साथियों को कैथल छोड़ने के लिए चला गया। निहाल सिंह ने कहा कि जब 22 अक्तूबर की सुबह वह खेत में गया तो वहां पर उसका भाई हवा सिंह लहूलुहान पड़ा मिला। उसके भाई के सिर में तेजधार हथियारों से वार किए गए थे। वह उसे उठाकर नागरिक अस्पताल ले गया, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। इसके बाद वह अपने भाई को हिसार के एक निजी अस्पताल ले गया। जहां उसके भाई का उपचार हुआ। पुलिस ने इस मामले में कृष्ण व पंजाब के संगरूर जिले के गांव गुलाडी निवासी गंगा बिशन को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने बुधवार को इस मामले में कृष्ण व गंगा बिशन को दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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