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Jind News: जमीन के विवाद में मां और बेटे की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
Thu, 26 Jan 2023 02:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Updated Thu, 26 Jan 2023 02:01 AM IST
सार
एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने जमीन विवाद के चलते गोली मारकर मां और बेटे की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के जींद में एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने जमीन विवाद के चलते गोली मारकर मां और बेटे की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात फरवरी 2016 को गांव रामराये खेड़ा निवासी कविता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका गांव के ही दीपक के परिवार के साथ जमीन को लेकर वर्ष 2011 से विवाद चल रहा था।
उसी विवाद के चलते समुंद्र ने रात को उसकी मां सतवंती तथा भाई कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सदर थाना पुलिस ने कविता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दीपक को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सात फरवरी 2016 को गांव रामराये खेड़ा निवासी कविता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका गांव के ही दीपक के परिवार के साथ जमीन को लेकर वर्ष 2011 से विवाद चल रहा था।
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उसी विवाद के चलते समुंद्र ने रात को उसकी मां सतवंती तथा भाई कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सदर थाना पुलिस ने कविता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दीपक को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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