{"_id":"69ad6c1988bd1083e5067162","slug":"justice-and-respect-campaign-launched-to-provide-justice-to-women-and-elderly-prisoners-jind-news-c-199-1-jnd1010-149582-2026-03-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: महिला व वृद्ध कैदियों को न्याय दिलाने के लिए न्याय और सम्मान अभियान शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: महिला व वृद्ध कैदियों को न्याय दिलाने के लिए न्याय और सम्मान अभियान शुरू
Mon, 09 Mar 2026 03:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 09 Mar 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूनम सुनेजा के निर्देशानुसार मार्च से 30 अप्रैल तक न्याय और सम्मान महिला एवं वृद्ध कैदियों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिलों में बंद महिला कैदियों और वरिष्ठ नागरिक कैदियों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिला एवं वृद्ध कैदियों को समय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि महिला और वृद्धि कैदी आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल हैं। कई मामलों में उन्हें विधिक जागरूकता की कमी पारिवारिक सहयोग के अभाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा समय पर विधि के प्रतिनिधित्व न मिलने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन
अभियान के दौरान जेल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम तथा अपने अधिकार जाने सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें कैदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों निशुल्क विधिक सहायता जमानत के प्रावधान पैरोल एवं फरलों की प्रक्रिया सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नाटक भूमिका अभिनय लघु वीडियो तथा सूचना पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिला एवं वृद्ध कैदियों को समय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करना है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि महिला और वृद्धि कैदी आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल हैं। कई मामलों में उन्हें विधिक जागरूकता की कमी पारिवारिक सहयोग के अभाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा समय पर विधि के प्रतिनिधित्व न मिलने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन
अभियान के दौरान जेल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम तथा अपने अधिकार जाने सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें कैदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों निशुल्क विधिक सहायता जमानत के प्रावधान पैरोल एवं फरलों की प्रक्रिया सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नाटक भूमिका अभिनय लघु वीडियो तथा सूचना पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।