सजा: दो बहनों से दुष्कर्म में दो दोषियों को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
जुर्माना नहीं भरने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पीड़िताओं को पांच लाख रुपये सहायता के दौर पर देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं।
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जींद के थाना सदर क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने दो युवकों को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 20 वर्ष कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह सितंबर 2018 को शिकायत दी थी। उसने बताया था कि वह पांच सितंबर को पत्नी के साथ बहादुरगढ़ गया था। जब वह शाम को लौटा तो उसकी दोनों नाबालिग बेटियां घर से लापता मिलीं। उन्होंने आसपास और रिश्तेदारी में दोनों बेटियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इस मामले पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस जांच में पता चला कि दोनों बहनों को बहला फुसलाकर विकास नगर कॉलोनी निवासी जितेंद्र व अंकित ले गए और उनसे दुष्कर्म किया। पुलिस ने 12 सितंबर 2018 को दोनों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इस मामले में एएसआई गीता ने आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए।
इसके आधार पर सोमवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िताओं को पांच लाख रुपये सहायता के दौर पर देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं।