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बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने सुनाई दस साल कैद की सजा

Tue, 21 Aug 2018 12:06 AM IST
Updated Tue, 21 Aug 2018 12:06 AM IST
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बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने सुनाई दस साल कैद की सजा
बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को दस साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने एक बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी गांव बरसोला निवासी राजेश उर्फ राजू को दस वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बरसोला निवासी एक व्यक्ति ने 25 नवंबर 2012 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 नवंबर रात को गांव में एक युवक की शादी थी। रात को घुड़चढ़ी के दौरान डीजे बज रहा था। उसका छह वर्षीय बेटा घर से डीजे देखने के लिए निकल गया, लेकिन देर रात तक लौटकर नहीं आया। बच्चे के घर न लौटने पर अभिभावकों ने ग्रामीणों के सहयोग से उसकी तलाश की। बाद में बच्चा शामलाती भूमि पर बेसुध पाया गया। परिजनों द्वारा बच्चे को नागरिक अस्पताल लाया गया और घटना की सूचना पुलिस को दी। अस्पताल में बच्चे का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसमें कुकर्म की पुष्टि हुई। सदर थाना पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में कुकर्म करने वाले व्यक्ति की पहचान गांव बरसोला निवासी राजेश उर्फ राजू का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेश उर्फ राजू को काबू कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने राजेश उर्फ राजू को दस साल की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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