फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   10 years imprisonment for Intoxication smuggling in Jind of Haryana

Jind: नशीले पदार्थ की तस्करी करने के दोषी को दस वर्ष की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

Thu, 22 Sep 2022 08:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 22 Sep 2022 08:59 PM IST
सार

वर्ष 2016 में स्पेशल टास्क फोर्स ने दोषी को पकड़ा था। एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की कैद काटनी होगी।

विज्ञापन
10 years imprisonment for Intoxication smuggling in Jind of Haryana
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के जींद में नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दोषी सुंदरपुर गांव निवासी शमशेर को एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने वीरवार को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 

विज्ञापन

 
स्पेशल टॉस्क फोर्स कर्मी एक अगस्त 2016 को सेक्टर नौ में स्टेडियम के नजदीक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे हुए थे। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने सामने से आ रहे बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। जिसका वजन एक किलोग्राम पाया गया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें : Haryana: जम्मू-कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में CBI ने रेवाड़ी से एक आरोपी धरा
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव सुंदरपुर निवासी शमशेर के रूप में हुई। शहर थाना पुलिस ने शमेशर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने शमशेर को दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की कैद काटनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed