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हरियाणा : चरस तस्करी में महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर को 15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
Wed, 07 Apr 2021 05:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 05:13 PM IST
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चरस तस्करी के जुर्म में सजा पाने वाली रितु लाठर।
- फोटो : फाइल
हरियाणा के जींद में साढ़े तीन साल पहले चरस तस्करी के मामले में पकड़ी गई महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर को 15 साल और दो अन्य लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। रितु लाठर के अलावा झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल को सजा हुई है। सजा के अलावा रितु लाठर को डेढ़ लाख व उनके सहयोगियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना नहीं भरने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 दिसंबर 2017 शाम को सफीदों थाना पुलिस को पानीपत मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने पानीपत की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोका तो उसमें गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर और मौजूदा अर्बन इस्टेट (जींद) निवासी रितु लाठर, झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल बैठे थे।
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गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से चार किलो 490 ग्राम चरस बरामद हुई। गाड़ी के परिचालक की सीट पर महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रितु लाठर बैठी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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उस समय पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पानीपत रेलवे जंक्शन पर एक व्यक्ति चरस देकर गया था। जिसे जींद में नशीले पदार्थ को बेचने वालों को सप्लाई करना था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए रितु लाठर को 15 साल और राजेंद्र व सुरेंद्र उर्फ मंगल को 20-20 साल की सजा सुनाई।