फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Women Congress former district president Ritu Lathar sentenced to 15 years Jail in Charas Smuggling

हरियाणा : चरस तस्करी में महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर को 15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

Wed, 07 Apr 2021 05:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Wed, 07 Apr 2021 05:13 PM IST
विज्ञापन
Women Congress former district president Ritu Lathar sentenced to 15 years Jail in Charas Smuggling
चरस तस्करी के जुर्म में सजा पाने वाली रितु लाठर। - फोटो : फाइल

हरियाणा के जींद में साढ़े तीन साल पहले चरस तस्करी के मामले में पकड़ी गई महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर को 15 साल और दो अन्य लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। रितु लाठर के अलावा झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल को सजा हुई है। सजा के अलावा रितु लाठर को डेढ़ लाख व उनके सहयोगियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना नहीं भरने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विज्ञापन


 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 दिसंबर 2017 शाम को सफीदों थाना पुलिस को पानीपत मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने पानीपत की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोका तो उसमें गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर और मौजूदा अर्बन इस्टेट (जींद) निवासी रितु लाठर, झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल बैठे थे।
विज्ञापन


गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से चार किलो 490 ग्राम चरस बरामद हुई। गाड़ी के परिचालक की सीट पर महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष रितु लाठर बैठी हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


 उस समय पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पानीपत रेलवे जंक्शन पर एक व्यक्ति चरस देकर गया था। जिसे जींद में नशीले पदार्थ को बेचने वालों को सप्लाई करना था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए रितु लाठर को 15 साल और राजेंद्र व सुरेंद्र उर्फ मंगल को 20-20 साल की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed