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भाई के हत्यारे को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 30 Oct 2019 11:03 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2019 11:03 PM IST
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brothers killer life imprisment, fined 50 thousand rupees
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव करसोला निवासी दर्शन उर्फ टोनी ने चार जुलाई 2018 को जुलाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके चाचा के लड़के सुरेंद्र उर्फ संजय व बारू के बीच तीन जुलाई 2018 की शाम को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सुरेंद्र ने बारू के साथ मारपीट की। इस झगड़े में बारू को काफी चोटें आई थी। ज्यादा चोट लगने के कारण बारू की मौत हो गई। पुलिस ने दर्शन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत की अदालत ने सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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