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सोलर पंप पर 75 प्रतिशत मिलेगा अनुदान : डीसी
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें तीन एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान एक मार्च तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा को लेकर कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहा है। इनका आमजन फायदा उठाते हुए अपने खर्च को कम कर सकते हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु तीन एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल व 10 एचपी एसी व डीसी सबमर्सिबल के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। उन्होंने बताया कि किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बल्कि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। उन्होंने बताया कि डार्क जोन के लिए नोटिफाइड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पंप नहीं दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा को लेकर कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहा है। इनका आमजन फायदा उठाते हुए अपने खर्च को कम कर सकते हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु तीन एचपी मोनोब्लॉक, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल व 10 एचपी एसी व डीसी सबमर्सिबल के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
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इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। उन्होंने बताया कि किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बल्कि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। उन्होंने बताया कि डार्क जोन के लिए नोटिफाइड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पंप नहीं दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे।
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