{"_id":"654d215ad53447006e0bf70c","slug":"4283-youth-got-benefit-under-ambedkar-scholarship-scheme-jind-news-c-199-1-sroh1006-8552-2023-11-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: आंबेडकर छात्रवृति योजना में 4283 युवाओं को मिला लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: आंबेडकर छात्रवृति योजना में 4283 युवाओं को मिला लाभ
Thu, 09 Nov 2023 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 09 Nov 2023 11:43 PM IST
विज्ञापन
09जेएनडी01-लघु सचिवालय जींद स्थित जिला कल्याण विभाग कार्यालय। संवाद
जींद। डा. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जाति और टपरीवास जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आवेदन मांगे गए हैं।
अब तक इस योजना के तहत लगभग 4968 विद्यार्थियों के आवेदन आ चुके हैं। इनमें से विभाग ने 4283 विद्यार्थियों के खातों में तीन करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये की राशि भेज दी है जबकि 309 आवेदनों को रद्द कर दिया है। वहीं 376 आवेदनों के कागजात अधूरे हैं। विभाग ने पत्रों के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को जो अधूरे कागजात हैं, उनको पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जाति और टपरीवास समेत सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भावना को प्रोत्साहित करने लिए योजना शुरू की थी।
ग्रामीण क्षेत्र के मेधावियों के होने चाहिए 60 प्रतिशत अंक
योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक लेने जरूरी है। कक्षा 10वीं तथा सभी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 फीसदी अंक और ग्रामीण में 70 फीसदी अंक अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स में पढ़ने वाले को नौ हजार रुपये वार्षिक, कॉमर्स, साइंस तथा सभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वाले छात्रों को नौ हजार रुपये वार्षिक छात्रवृति, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी-व्यावसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपये वार्षिक और मेडिकल तथा अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए के दसवीं कक्षा में शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के 60 प्रतिशत, 11वीं तथा सभी डिप्लोमा कोर्सेज के प्रथम वर्ष में आठ हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी तथा अन्य वर्गों के लिए दसवीं कक्षा में शहरी छात्रों के लिए 80 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के 75 प्रतिशत तथा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा कोर्सेज के प्रथम वर्ष में आठ हजार रुपये दिए जाएंगे।
विज्ञापन
परिवार की 4 लाख से कम हो वार्षिक आय
योजना का लाभ लेने के लिए मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए सरकार ने शर्त रखी है। मेधावी-छात्र-छात्राओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उसके परिवार की वार्षिक आमदनी चार लाख से ज्यादा न हो। यदि उनके परिवार की सालाना आमदनी चार लाख से ज्यादा है तो उन मेधावी छात्र-छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकेगा। यदि परिवार की आमदनी 4 लाख से कम है तो इसके लिए इन्कम सर्टिफिकेट बनवाना होगा और वह ऑनलाइन करते समय आवेदन के साथ लगाया जाएगा। इसके अलावा दसवीं मार्क सीट, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल का आई कार्ड की भी जरूरी होगा। इच्छुक छात्र-छात्राएं एक जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है।
डा. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत 4968 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 4283 विद्यार्थियों के खाते में राशि भेज दी है जबकि 309 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 376 आवेदनों के कागजात अधूरे हैं, उनको विभाग ने पत्रों के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को जो अधूरे कागजात हैं, उनको पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।
नरेंद्र सिंह, जिला कल्याण विभाग अधिकारी, जींद।
विज्ञापन
अब तक इस योजना के तहत लगभग 4968 विद्यार्थियों के आवेदन आ चुके हैं। इनमें से विभाग ने 4283 विद्यार्थियों के खातों में तीन करोड़ 43 लाख 84 हजार रुपये की राशि भेज दी है जबकि 309 आवेदनों को रद्द कर दिया है। वहीं 376 आवेदनों के कागजात अधूरे हैं। विभाग ने पत्रों के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को जो अधूरे कागजात हैं, उनको पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जाति और टपरीवास समेत सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भावना को प्रोत्साहित करने लिए योजना शुरू की थी।
विज्ञापन
ग्रामीण क्षेत्र के मेधावियों के होने चाहिए 60 प्रतिशत अंक
योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक लेने जरूरी है। कक्षा 10वीं तथा सभी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 फीसदी अंक और ग्रामीण में 70 फीसदी अंक अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स में पढ़ने वाले को नौ हजार रुपये वार्षिक, कॉमर्स, साइंस तथा सभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वाले छात्रों को नौ हजार रुपये वार्षिक छात्रवृति, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी-व्यावसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपये वार्षिक और मेडिकल तथा अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए के दसवीं कक्षा में शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के 60 प्रतिशत, 11वीं तथा सभी डिप्लोमा कोर्सेज के प्रथम वर्ष में आठ हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी तथा अन्य वर्गों के लिए दसवीं कक्षा में शहरी छात्रों के लिए 80 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के 75 प्रतिशत तथा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा कोर्सेज के प्रथम वर्ष में आठ हजार रुपये दिए जाएंगे।
विज्ञापन
परिवार की 4 लाख से कम हो वार्षिक आय
योजना का लाभ लेने के लिए मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए सरकार ने शर्त रखी है। मेधावी-छात्र-छात्राओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उसके परिवार की वार्षिक आमदनी चार लाख से ज्यादा न हो। यदि उनके परिवार की सालाना आमदनी चार लाख से ज्यादा है तो उन मेधावी छात्र-छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकेगा। यदि परिवार की आमदनी 4 लाख से कम है तो इसके लिए इन्कम सर्टिफिकेट बनवाना होगा और वह ऑनलाइन करते समय आवेदन के साथ लगाया जाएगा। इसके अलावा दसवीं मार्क सीट, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल का आई कार्ड की भी जरूरी होगा। इच्छुक छात्र-छात्राएं एक जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है।
डा. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत 4968 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 4283 विद्यार्थियों के खाते में राशि भेज दी है जबकि 309 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 376 आवेदनों के कागजात अधूरे हैं, उनको विभाग ने पत्रों के माध्यम से आवेदनकर्ताओं को जो अधूरे कागजात हैं, उनको पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है।
नरेंद्र सिंह, जिला कल्याण विभाग अधिकारी, जींद।