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नशा तस्कर को अदालत ने सुनाई तीन साल कैद की सजा
Updated Sat, 17 Nov 2018 12:24 AM IST
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नशा तस्कर को सुनाई तीन साल कैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। नशे का कारोबार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति क तीन वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में उसे दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने ट्रक में डोडा पोस्त छिपाकर ले जा रहा है। पुलिस ने गांव बीबीपुर के पास नाका लगाकर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को एक ट्रक जो केले भरकर आ रहा था, को रुकवाया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो ट्रक में पुलिस को आठ किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान सफीदों के वार्ड नंबर छह निवासी निशान सिंह के रुप में बताई। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने निशान सिंह को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की एवज में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। नशे का कारोबार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति क तीन वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में उसे दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने ट्रक में डोडा पोस्त छिपाकर ले जा रहा है। पुलिस ने गांव बीबीपुर के पास नाका लगाकर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को एक ट्रक जो केले भरकर आ रहा था, को रुकवाया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो ट्रक में पुलिस को आठ किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान सफीदों के वार्ड नंबर छह निवासी निशान सिंह के रुप में बताई। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने निशान सिंह को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की एवज में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।